वर्तामन समय में वाहन प्रदुषण जांच की मांग बढ़ती जा रही है. क्योंकि जब से भारत सरकार ने नया वाहन एक्ट जारी किया है.
जिसके अंतर्गत वाहन चालकों के पास वाहन संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज नहीं होने पर वाहन चालकों को जुर्माना उठाना पड़ सकता है
इस नए मोटर एक्ट व्हीकल के अंतर्गत सरकार ने सभी वाहन चालकों के पास वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट होना आवश्यक कर दिया है
आज हम बात करेंगे वाहन प्रदूषण जांच केंद्र के बारे में कि यह बिजनेस किस प्रकार किया जाता हैं।
वाहन प्रदूषण केंद्र वह केंद्र है जहां पर वाहन चालकों के वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाया जाता है.
वाहन प्रदूषण केंद्र खोलने के लिए आपको सबसे पहले प्रदूषण जांच केंद्र की शर्तों का पालन करना होगा ।
फिर आपको आईटीओ ऑफिस में जाकर प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा
उसके बाद आपको वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए आवेदन करना होगा.